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Haryana Roadways Licence: हरियाणा में भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब हुआ आसान – जानिए घर बैठे आवेदन की पूरी प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने हाईवे पर चलने वाले भारी वाहनों (जैसे बस, ट्रक, टेंपो आदि) के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब इच्छुक उम्मीदवार...

हरियाणा सरकार ने हाईवे पर चलने वाले भारी वाहनों (जैसे बस, ट्रक, टेंपो आदि) के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब इच्छुक उम्मीदवार घर बैठे ही Highway Heavy Motor Vehicle Licence (HMVL) के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फैसले से न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि प्रक्रिया भी पारदर्शी और सुविधाजनक हो जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

HMVL के लिए आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी:

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  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए
  • आवेदक के पास LMV (हल्का मोटर वाहन) लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए
  • जिस कार्यालय से LMV लाइसेंस बना हो, वहां से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना जरूरी है

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त नीचे दिए गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी:

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट
  • राशन कार्ड
  • LMV लाइसेंस जारी करने वाले RTO से NOC
  • सरकारी अस्पताल से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट
  • ट्रेनिंग फीस की रसीद
  • एफिडेविट (हलफनामा)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट
  • हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी

आवेदन शुल्क कितना है?

वर्ग प्रशिक्षण शुल्क सर्विस टैक्स कुल शुल्क
सामान्य / ओबीसी ₹3000 ₹540 ₹3540
SC / BC वर्ग ₹1500 ₹270 ₹1770

ट्रेनिंग और प्रक्रिया कैसे होती है?

  • ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा
  • ट्रेनिंग की तारीख और समय SMS या कॉल के जरिए बताए जाएंगे
  • तय समय पर प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर आवेदन रद्द माना जाएगा
  • ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिन के भीतर फॉर्म का प्रिंट आउट संबंधित RTO में जमा कराना अनिवार्य है

कहां से करें आवेदन?

आप हरियाणा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर HMV लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहां “Heavy Motor Vehicle Licence (HMVL)” फॉर्म मिलेगा, जिसे सावधानी से भरें।

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बढ़ते ट्रैफिक और सड़क हादसों को देखते हुए सरकार चाहती है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित चालक ही हाईवे पर भारी वाहन चलाएं। इससे ट्रैफिक नियमों का पालन बढ़ेगा, और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।

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